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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.06.2006 के अपने आई.डी.सं./54/2005-एमयूसी द्वारा अनुमोदित वि.दृ.प्र.नि. के श्रव्य-दृश्य निर्माताओं के पैनल के लिए दिशा-निर्देश।)

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, श्रव्य-दृश्य निर्माताओं का पैनल बनाएगा जिसका उद्‌देश्य विभिन्न सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के श्रव्य-दृश्य प्रचार हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग करना होगा। भारत सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों को अपने कार्यक्रमों और नीतियों के प्रचार हेतु श्रव्य-दृश्य एजेंसियों/निर्माताओं की सेवाओं की आवश्यकता होती है। वि.दृ.प्र.नि. के पैनल में शामिल श्रव्य-दृश्य निर्माताओं का उपयोग इस प्रकार की गतिविधियों के लिए एक पूल के रूप में किया जाएगा।

 

सामान्यः

1.    ये दिशा-निर्देश इस संबंध में विद्यमान सभी दिशा-निर्देशों/नियमों/मानदण्डों/पूर्ववर्ती निर्णयों का अधिक्रमण करेंगे।

2.    ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3.    महानिदेशक, वि.दृ.प्र.नि. का आशय वि.दृ.प्र.नि. के प्रमुख से है।

4.    पैनल संबंधी सलाहकार समिति द्वारा पैनल बनाया जाएगा। पैनल संबंधी सलाहकार समिति (ईएसी)को किसी को भी पैनल से हटाने का प्राधिकार भी है।

5.    पैनल संबंधी सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः-

(क)   महानिदेशक, वि.दृ.प्र.नि. द्वारा उप महानिदेशक/निदेशक नामित किए जाएंगे। महानिदेशक, वि.दृ.प्र.नि. समिति के अध्यक्ष होंगे।
(ख)   दूरदर्शन/आकाशवाणी/फिल्म प्रभाग आदि से संबंधित मीडिया इकाइयों के उप सचिव/निदेशक स्तर के दो अधिकारी।
(ग)   एम सी आर सी, जामिया मिलिया/आई आई एम सी (इलैक्ट्रानिक जर्नलिज्म) से एक सदस्य।
(घ)   संयुक्त निदेशक (लेखा)/वित्तीय सलाहकार एवं मुखय लेखा अधिकारी,     वि.दृ.प्र.नि.
(ड.)   संयुक्त निदेशक (श्र.दृ.)/उप निदेशक (श्र.दृ), वि.दृ.प्र.नि. इसके संयोजक और सदस्य-सचिव होंगे।
सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुमोदन से पैनल संबंधी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।

6.    वि.दृ.प्र.नि. के पैनल में पहले से शामिल निर्माता और पहली बार पैनल में शामिल होने के इच्छुक निर्माता पैनल में शामिल होने के लिए वि.दृ.प्र.नि. द्वारा जब कभी आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तो इसके लिए वे नए सिरे से आवेदन करेंगे। इसके लिए कोई 'अनंतिम पैनल' नहीं होगा।

7.    वि.दृ.प्र.नि. का निम्नलिखित मुखय क्षेत्रों में निर्माताओं द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर निर्माताओं का वर्गीकरण करने का प्रस्ताव है। आवेदक अपने आवेदन में वरीयता की दृष्टि से उस क्षेत्र का नाम बताएगा जिसमें उसे पूर्व अनुभव है और जिसमें वह भविष्य में भी कार्य करने में रुचि रखता है। वि.दृ.प्र.नि. उन वरीयताओं के आधार पर कार्य उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। हालांकि निर्माता की वि.दृ.प्र.नि. की वरीयता के आधार पर अन्य क्षेत्रों पर कार्य करने की आवश्यकता पड़ सकती हैः-

(क)   सामाजिक क्षेत्र : स्वास्थ्य और उससे संबंधित विषय, महिला और बाल विषय, सामाजिक और कल्याण विषय आदि।
(ख)   ढांचागत क्षेत्रः जल संसाधन, कृषि, सिंचाई, सड़क सुरक्षा, विद्युत, ग्रामीण विकास, पर्यावरण आदि।
(ग)   वित्त और अन्यः कर अनुपालना, उपभोगता अधिकार जागरूकता आदि।
(घ)   सामाजिक सौहाद्र और सुरक्षा संबंधी विषय

अर्हता मानदण्ड :

8.    वि.दृ.प्र.नि. का निम्नलिखित निर्माता/निर्माण एजेंसियों का निम्नलिखित चार श्रेणियों में पैनल बनाने का प्रस्ताव है :

वर्ग :  ए - टी.वी. सीरियल/प्रायोजित वीडियो कार्यक्रम :-

क)    इस वर्ग के लिए निर्माता/निर्माण एजेंसियों के पास 8 लाख रु. का न्यूनतम कुल परिसंपत्ति होना चाहिए।
ख)    पिछले पांच वर्षों में प्रति 5 ऐपिसोड अथवा इतनी ही संखया में एपिसोड के कम से कम तीन टी.वी. सीरियल/ प्रायोजित वीडियो कार्यक्रमों के निर्माण का व्यावसायिक अनुभव।

वर्ग : बी -  प्रायोजित रेडियों कार्यक्रम :-

क)    इस वर्ग के लिए निर्माता/निर्माण एजेंसियों के पास कम से कम 5 लाख रु. का न्यूनतम नेटवर्थ होना चाहिए।
(ख)   पिछले 5 वर्षों में एक अथवा एक से अधिक कार्यक्रमों में स्पॉट्‌स रेडियो कार्यक्रमों के कम से कम 13 एपिसोडों का निर्माण करने का व्यावसायिक अनुभव।
(ग)   स्पॉट्‌स रेडियो कार्यक्रम निर्माता के पास पर्याप्त सुविधाओं वाला अपना पूर्ण रूप से सुसज्जित ऑडियो स्टूडियो होना चाहिए। स्टूडियो और इसमें शामिल उपकरणों के स्वामित्व का प्रमाण भी उसके पास होना चाहिए।

 वर्ग : सी - डाक्यूमेंटरी फिल्म/डाक्यूमेंटरी-ड्रामा का निर्माण :-

(क)   इस वर्ग के लिए 3 लाख रु. के न्यूनतम नेटवर्थ वाले निर्माता/निर्माण एजेंसियों के नाम पर विचार किया जाएगा।
(क)   पिछले 5 वर्षों में कम से कम 5 डाक्यूमेंटरी फिल्मों अथवा डाक्यूमेंटरी ड्रामा एपिसोड के निर्माण का व्यावसायिक अनुभव हो।

वर्ग : डी - विज्ञापन स्पॉट/जिंगल

(क)   इस वर्ग के लिए एक लाख रु. के नेटवर्थ वाले निर्माता/निर्माण एजेंसियों के नाम पर विचार किया जाएगा। 
(ख)   पिछले 5 वर्षों में कम से कम 10 विज्ञापन स्पॉट/जिंगल (इसमें से कम से कम 5 वीडियो स्पॉट/जिंगल होने चाहिए) का निर्माण करने का व्यवसायिक अनुभव। कुल 10 में से 5 स्पॉट/जिंगल, वि.दृ.प्र.नि. को छोड़कर ग्राहकों के लिए किए गए हों।

अपवाद

9 (क) विशेष वर्ग : व्यावसायिक योग्यता प्राप्त युवा निर्माता जिन्होंने पिछले 5 वर्षों के दौरान निर्देशन, सिनेमॉटोग्राफी अथवा संपादन पाठ्‌यक्रमों में कंेंद्रीय सरकारी संस्थानों, एफ टी आई आई पुणे और सत्यजित रे फिल्म और टी.वी. संस्थान, कोलकाता अथवा अन्य मान्यता प्राप्त अथवा विश्वविद्यालयों से संबद्ध विखयात संस्थानों से डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त किया है, पैनल में शामिल होने के पात्र होंगे वे अपनी पुरस्कार/प्राप्त प्रस्तुति के साथ आवेदन करें।

  (ख) उन्हें उस वर्ग, जिस पैनल में वे शामिल होना चाहते हैं, के योग्यता मानदण्ड में निर्धारित नेटवर्थ के 1/3 हिस्से के बराबर कुल नेटवर्थ दर्शाना होगा।

(ग)   उन्हें कम से कम उस वर्ग, जिसके पैनल में वे शामिल होना चाहते हैं के एक कार्यक्रम में पूर्व का विशेष अनुभव दर्शाना होगा।

नेट वर्थ

नेट वर्थ से आशय एक उद्यम की अपनी देयताओं के संबंध में परिसंपत्तियों (निर्धारित परिसंपत्तियों को छोड़कर) की अधिक बुक वैल्यू से है। इसे कंपनी को भुगतान की गई इक्विटी की राशि और संचयी हानियां घटाकर पूर्व आरक्षित, यदि कोई हो तो, के रूप में माना जाएगा। आवेदक को इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसका नेट वर्थ एक सांविधिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

आवेदन पत्र

10.   सभी आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत किये जाने चाहिए। निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज/सामग्री आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएः-

क)    निर्मित कार्यक्रम का विवरण, चैनल का नाम जिसमें कार्यक्रम प्रसारित किया गया है, प्रसारण की तारीख और समय तथा टी.वी. सीरियल/प्रायोजित वीडियो कार्यक्रम उप वर्ग के लिए कार्यक्रम की टी आर पी रेटिंग।
ख)    निर्माताओं को पैन नम्बर के साथ पिछले वर्ष की आयकर विवरणी की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। निर्माताओं को अपनी फर्म/कंपनी की पिछले वर्ष की बैलेंस शीट और लाभ-हानि का लेखा जो विधिवत रूप से चार्टर्ड एकाउंटेंट (अपनी सील में चार्टेड एकाउंटेट की सदस्य संखया दर्शाते हुए) द्वारा प्रमाणित हो प्रस्तुत करना होगा।
ग)    अपने सृजनात्मक दल के मुखय व्यक्तियों का बायो-डाटा। कम से कम निर्देशक, सिनेमाटोग्राफर, स्क्रिप्ट राइटर और संगीत निर्देशक के बायो डाटा के साथ सृजनात्मक दल का गठन भी प्रस्तुत किया जाए। दस्तावेजी प्रमाण के साथ-साथ निर्माता के साथ-साथ सृजनात्मक दल के सदस्य द्वारा जीते गए पुरस्कार का उल्लेख भी किया जाए। निर्माता भी निर्माण सुविधाओं के स्वामित्व/प्रतिधारणता यदि कोई है तो, का दस्तावेजी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
घ)    निर्माता इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना सही है। यदि किसी ने भी गलत सूचना प्रस्तुत की है तो उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए पैनल के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा।
ड.)   निर्माता अथवा उसके विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपने खर्च पर ई ए सी के समक्ष प्रस्तुति देनी होगी।
च)    निर्माता अपने आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस के रूप में वर्ग 'ए' और 'बी' के लिए रु. 5000/- और वर्ग 'सी' और 'डी' के लिए रु. 2000/- लेखाधिकारी, वि.दृ.प्र.नि. नई दिल्ली के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करेगे।
छ)    आवेदक सभी वर्गों में आवेदन कर सकता है, वशर्ते कि वह निर्धारित मानदण्ड को पूरा करता हो, परंतु प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग प्रोसेसिंग फीस के साथ-साथ अलग-अलग आवेदन करना होगा।

अन्य शर्तें
     
11.    वि.दृ.प्र.नि. के पास कार्य की ब्रीफिंग/आवंटन के लिए प्रमुख निर्माताओं, जो पैनल में नहीं हैं और श्रव्य-दृश्य निर्माण के क्षेत्र में विखयात हैं तथा जिन्होंने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय पुरस्कारों में से कम से कम एक पुरस्कार जीता हो, को बुलाने का अधिकार है : (।) केन्‌स लाइन्स इंटरनेशनल एडवरटाइजिंग फेस्टिवल फ्रांस (गोल्डन लाइन, सिल्वर लाइन, ब्रोन्ज़ लाइन); (॥) अमरीकन एडवरटाइजिंग फैडरेशन, यूएसए (गोल्डन ऐडी, सिल्वर ऐडी, ब्रोन्ज़ ऐडी), (॥।) मोबिअस एडवरटाइजिंग अवार्ड, केलिफोर्निया, यू एस ए (बेस्ट कॉमर्शियल, बेस्ट रिक्रिएशन, पब्लिक सर्विस), (iv) क्लिओ अवार्ड, मियामी, यू एस ए (बेस्ट ऐड एजेंसी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट आर्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्‌यूसर), (v) निर्माण वर्ग में एडवरटाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएएआई) द्वारा शीर्ष पुरस्कार (vi) 'एबीबीवाई' अवार्ड, इंडिया (vii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इस प्रकार का अन्य कोई पुरस्कार।

12.   कोई भी निर्माता एक से अधिक नाम (अपने नाम से अथवा अपने किसी नजदीकी संबंधियों के नाम से) से पैनल में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाई/स्वायत्तशासी संगठन के कर्मचारी और कर्मचारियों के नजदीकी रिश्तेदार कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के बाद ही निर्माता के रूप में पैनल में शामिल होने के हकदार होंगे। (नजदीकी रिश्तेदार अर्थात्‌ पति-पत्नी, आश्रित बच्चे/माता-पिता/भाई-बहन और अन्य आश्रित)

13.   महानिदेशकः वि.दृ.प्र.नि, ईएसी की सलाह पर पैनल को अधिसूचित करेंगे। यदि वे ईएसी की सलाह से संतुष्ट नहीं हो तो वे मामले को सचिव (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) को भेज देंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

14.   यदि कोई निर्माता ब्रीफिंग में शामिल होने के बाद बिना किसी वैध कारण के लगातार दो अवसर पर ब्रीफिंग के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता/स्क्रिप्ट प्रस्तुत नहीं करता तो उसे पैनल में शामिल निर्माताओं की सूची से हटाया जा सकता है। महानिदेशक, वि.दृ.प्र.नि. निर्माता को अपने मामले को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त अवसर देने के बाद खराब प्रदर्शन अथवा अन्य किसी वैध कारणों से पैनल से हटा सकते हैं।

15.   यह पैनल महानिदेशक, वि.दृ.प्र.नि. के अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगा अथवा उस समय तक जब तक कि कोई नया पैनल नहीं बनाया जाता, जो भी बाद में हो।

16.   आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देशों में समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।

नामांकन के लिए प्रक्रिया

17.   ग्राहक मंत्रालयों के लिए पैनल में शामिल होने के लिए निर्माता का नामांकन अनियमित आधार पर किया जाएगा। कम से कम तीन निर्माताओं का पैनल ग्राहक मंत्रालय को भेजा जाएगा। नामांकन निर्माता द्वारा दर्शाए गए अनुभव वाले वर्ग के आधार पर किया जाएगा, परंतु उनसे अन्य क्षेत्रों/विषयों में भी कार्य करने के लिए कहा जा सकता है।

18.   ग्राहक मंत्रालय द्वारा पैनल में से प्रोड्‌्‌यूसरों का चयन संलग्न अनुबंध में दी गई मूल्यांकन शीट के आधार पर ही किया जाएगा।

19.   विदृपनि अपने कार्य के लिए भी मूल्यांकन शीट के आधार पर प्रोड्‌यूसरों का मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन अनुबंध के रूप दी गई मूल्यांकन शीट के अनुसार गठित तीन सदस्यों की समिति के द्वारा किया जाएगा।

20.   किसी ग्राहक मंत्रालय के लिए नामित प्रोड्‌यूसर को दोबारा तब तक नामित नहीं किया जाएगा जब तक ग्राहक मंत्रालय उसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर देता है। प्रोड्‌यूसर तब तक दौबारा नामित नहीं किया जाएगा जब तक उनको दिया गया कार्य पूरा नहीं हो जाता है। तथापि, यदि मंत्रालय पत्राचार की तारीख से छह महीनों के अंदर कार्य पर अंतिम निर्णय लेने में सफल नहीं होता है तो प्रोड्‌यूसर को दोबारा नामित किया जा सकता है।  

21.   सूचीबद्ध होना इस बात की गांरटी नहीं है कि प्रोड्‌यूसरों को अनिवार्य रूप से कार्य का आवंटन किया जाएगा।

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विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
(श्रव्य दृश्य कक्ष)

श्रव्य दृश्य निर्माताओं को सूचीबद्व करने के लिए आवेदन।

1)    कार्यपालक निर्माताओं का नाम :

2)    संगठन का नामः

i)     कार्यालय का पूरा पता :
ii)    कार्यपालक निर्माता
के घर का पता :
iii)   दूरभाष सं. :                    कार्यालयः                 घरः
iv)   फैक्स सं. :
v)    मोबाइल सं. :
vi)   ई-मेल पता :
vii)   क्या आपके पास उपर्युक्त के अतिरिक्त दिल्ली या दिल्ली से बाहर
अन्य कोई कार्यालय/कार्यालयों की शाखा है?
(यदि हाँ, तो ब्योरा दें)

3)    दिल्ली का सम्पर्क पताः
(उन ऐजेंसियों के लिए जिनका मुखयालय दिल्ली के बाहर है)
संपर्क व्यक्ति का नामः
दूरभाष सं. :
फैक्स सं. :

4)    क)    क्या आपके पास अपना स्टूडियो है? :
(यदि हाँ, विडियो या ओडियो)

i)     पता :
ii)    दूरभाष सं. :
iii)   फेक्स  :
iv)   क्या स्टूडियो पूर्ण रूप से आपके संगठन का है या किसी अन्य संगठन के साथ हिस्सेदारी में है? :
(कृपया शूटिंग रिकार्डिंग, एडिटिंग और अन्य उपकरणों व सुविधाओं की सूची तथा स्टूडियो और उपकरणों के स्वामित्व के दस्तावेज संलग्न करें।)

5)    भुगतानकर्ता का नाम, खाता का प्रकार और खाता संखया, बैंक का नाम और 9 डिजिट कोड नम्बर के साथ उसकी शाखा, ईसीएस के द्वारा भुगतान के लिए।

संगठन की विधिक स्थिति
6)    क)    क्या यह पंजीकृत फर्म/कम्पनी है?        :           हाँ/नहीं
(पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

ख)    क्या आपका संगठन प्रोपराईटर फर्म, हिस्सेदारी फर्म या कम्पनी है? (दस्तावेज संलग्न करें)
(यदि हिस्सेदारी फर्म है तो अपने हिस्सेदार का नाम और पता बताएं।
यदि कम्पनी है तो निदेशकों के नाम और पते बताएं)

ग)    क्या प्रोपराईटर/भागीदार/निदेशक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है/हैं।
(यदि हाँ, तो उनके सेवानिवृत्ति की तारीख
तथा किस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं।)   :                 हाँ/नहीं

घ)    क्या प्रोपराइटर का कोई करीबी                             हाँ/नहीं
रिश्तेदार (पति या पत्नी/आश्रित बच्चे/माता-पिता/
भाई/बहन/अन्य आश्रित)/अन्य हिस्सेदार/निदेशक
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या उसके मीडिया इकाइयों/
स्वायत्त संगठन में कार्यरत/सेवानिवृत्त (सेवानिवृत्ति की
आयु प्राप्त करने के बाद) है। (यदि हाँ, उनका नाम, पदनाम और कार्यालय का पता या उनका सेवानिवृत्ति की तरीख)    :    

7)    क्या आपके कोई करीबी रिश्तेदार/सहायक कम्पनी/ डीएवीपी के साथ सूचीबद्ध हैं?
ब्योरा दें ( करीबी रिश्तेदार का अभिप्राय
जीवनसाथी, आश्रित बच्चें/माता पिता/भाई/
बहन अन्य आश्रित से है)                    :                 हाँ/नहीं

व्यावसायिक योग्यता और अनुभव

8)    क्या आपने ऑडियो विडियो निर्माण उत्पादन के क्षेत्र में कोई डिग्री/डिप्लोमा शिक्षा प्राप्त की है?
(यदि हाँ, दस्तावेजों के साथ ब्योरा दें)           :                 हाँ/नहीं                 

9)    कार्यक्रम श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया है- कार्यक्रम श्रेणी ए/बी/सी/डी
(श्रेणी पर निशान लगाए और निम्नलिखित प्रारूप में प्रत्येक श्रेणी में दिशानिर्देशों के अनुसार व्यावसायिक अनुभव का ब्योरा दें)
आवेदन की श्रेणी के अनुसार प्रोडक्शन की कुल संखया ........................................

क्रम संखया

प्रोडक्शन का नाम

प्रोडक्शन का वर्ष

फॉर्मेट
अवधि
भाषा

किस संगठन के लिए निर्माण किया गया

संलग्नकों का क्रम संखया जिसमें समर्थन दस्तावेज लगाए गए है।

 

(कृपया दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात कार्य आदेश, प्राप्त भुगतान आदि के साथ प्रोडक्शन के समर्थन में शोरील प्रस्तुत करें)

10)   'अ' श्रेणी के निर्माताओं के लिए कार्यक्रम निर्माण का अनुभव (धारावाहिक/प्रायोजित वीडियो कार्यक्रम)
(क)   कार्यक्रम का शीर्षक
(ख)   एपीसोड की कुल संखया
(ग)   प्रसारित करने वाले चैनल का नाम
(प्रसारण का दस्तावेज़ी सबूत संलग्न करें, जैसे-चैनल से प्राप्त प्रमाण-पत्र/टैम रिपोर्ट)
(घ)   प्रसारण की तारीख/अवधि
(ड.)   टी आर पी चार्ट (प्रत्येक एपीसोड की टी आर पी दरें देनी होंगी (महिलाएं 15+अ ब स)

11)   सृजनात्मक कार्य व सम्बन्धित कार्यों को करने के लिए टीम बनाने वाले मुखय अधिकारियों के नाम और कम से कम निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर, स्क्रिप्ट लेखक व संगीत निर्देशक ने यदि कोई पुरस्कार जीता है, के साथ जीवन-वृत्त लगाएं।

12)   क्या आपने किसी निर्माण ने पुरस्कार जीता है, (ब्योरा दें):

13)   सेक्टरवार विशेषज्ञता (कृपया अपने क्षेत्र में अनुभव के दस्तावेज़ी सबूतों के साथ वरीयता दर्शाएं):
(क)   स्वास्थ्य व संबंधित विषय, शिक्षा, स्त्री व बाल विषय, सामाजिक व कल्याणकारी विषयों को शामिल करते हुए सामाजिक खण्ड
(ख)   जल संसाधन, सिंचाई, कृषि, सड़क सुरक्षा, ऊर्जा, ग्रामीण विकास आदि का अवसंरचना सेक्टर।
(ग)   वित्त एवं कर अनुपालन, उपभोक्ता अधिकार जागरूकता जैसे विषय इत्यादि।
(घ)   सामाजिक सौहाद्र व सुरक्षा से संबंधित विषय।

वरीयता क्रम -------------

14)   क्या आप व्यावसायिक अनुभव और श्रव्य-दृश्य निर्माताओं के मार्गदर्शी सिद्धांतों के खंड 9 के अंतर्गत 'यंग प्रोफेशनली क्वालिफाइड प्रॉड्‌यूसर्स' के लिए नेटवर्थ में छूट मांग रहे हैं? यदि हां तो दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।

वित्तीय स्थिरता

15)   नेटवर्थ (कृपया परिभाषा के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का अवलोकन करें व अपने दावे के समर्थन में किसी कानूनी लेखा-परीक्षक/चार्टड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित सबूत जमा कराएं)।

16)   जमा की गई आयकर रिटर्न का ब्योरा-वित्त वर्ष की जमा की गई आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि लगाएं।

17)   क्या एजेंसी का नाम किसी संस्था द्वारा कभी काली सूची में दिया गया है? 
(यदि हां, तो ब्योरा दें )                                               -हां/नहीं                            
18)   डिमांड ड्राफ्ट (अप्रतिवर्तनीय) जो कि लेखा अधिकारी, विदृप्रनि, नई दिल्ली के पक्ष में देय हो, का ब्योरा-

क) ड्राफ्ट सं.
ख) बैंक का नाम :

 

19) कोई अन्य संगत सूचना

हस्ताक्षर...............................................

पूरा नाम व पता  ......................................................

 

घोषणा

(i)    मैं .............................(कार्यपालक उत्पादक)    सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं कि उपरिलिखित तथ्य सही हैं और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना झूठी या गढ़ी हुई पाई जाए तो मुझे पैनल से निलम्बित/वारित किया जा सकता है।
(ii)   मैं विदृप्रनि को अपनी स्टूडियो की सुविधाएं व उपरिलिखित तथ्यों को निश्चित करने हेतु रिकार्ड के निरीक्षण की स्वीकृति प्रदान करता हूं
(iv)  यदि विदृप्रनि द्वारा अपेक्षित हो, मैं या मेरे प्राधिकृत प्रतिनिधि, पैनल संबंधी सलाहकार समिति के समक्ष मेरे खर्चे पर प्रस्तुतिकरण करेंगे।
(iii)  मैं विदृप्रनि को उपर्युक्त तथ्यों की प्रतिपरीक्षा की भी स्वीकृति देता हूं।
(v)   मैं विदृप्रनि द्वारा पैनल के संबंध में दिए गए निर्णय से पूर्णतः सहमत होऊंगा।

 

हस्ताक्षर ..............................

पूरा नाम ...............................

दिनांक ..................................

(संस्था की मोहर)

टिप्पणी :  

1)    कृपया जहां आवश्यक हो शीट लगाएं
2)    सभी अनुलग्नक पूर्ण रूप से संलग्न व क्रमानुसार होने चाहिए।
3)    कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र सभी दृष्टियों से पूर्ण है। अपूर्ण आवेदन को विचारणीय नहीं माना जाएगा।
4)    निर्धारित फार्म में भरा गया आवेदन पत्र संबंधित दस्तावेजों, शो रील्स व डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा कराने की अंतिम तारीख ..........................है।

अनुलग्नकों का विवरण :

क्रम सं.

विवरण

प्रोफार्मा की संबंधित कॉलम संखया

दस्तावेज का क्रम संखया

 

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